वित्त मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस के MD और CEO सलिल पारेख को समन जारी किया है। 23 अगस्त को सलिल पारेख को यह बताने के लिए बुलाया गया है कि नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च होने के 2.5 महीने बाद भी उससे जुड़ी परेशानियां क्यों सही नहीं हुई हैं। 4241 करोड़ रुपए से बनी ये वेबसाइट 7 जून को लॉन्च हुई थी। तब से इसमें ढेरों समस्याएं आ रही हैं। इसे इन्फोसिस ने बनाया है।
काम नहीं कर रहा नया पोर्टल
21 अगस्त 2021 से इनकम टैक्स का नया पोर्टल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उपलब्ध ही नहीं है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लॉन्च होने के बाद से आ रहीं ये बड़ी परेशानियां
- चालान नंबर वैलिडेट नहीं हो पा रहे हैं।
- डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पा रहे हैं।
- नई वेबसाइट पर फाइल किए गए टीडीएस रिटर्न रिजेक्ट हो रहे हैं।
- फॉर्म 15सीए/सीबी फाइल नहीं हो पा रहे हैं।
- विवाद से विश्वास स्कीम का टैब काम नहीं कर रहा है।
- रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहे हैं।
- रिफंड रिइश्यू रिक्वेस्ट फाइल नहीं हो पा रही है।
- इनकम टैक्स के 143(1) की इंटिमेशन आर्डर नहीं खुल रहे हैं।
- आईटीआर फॉर्म 3, 5, 6, 7 उपलब्ध नहीं है।
सीए अभय शर्मा कहते हैं, आयकर विभाग पूरी तरह ऑनलाइन मोड में ही काम करता है। चाहे रिटर्न फाइल करना हो या विभाग के किसी सवाल का जवाब देना हो या अपील फाइल करना हो, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ये सब इनकम टैक्स वेबसाइट से करने होते हैं, जो कि बंद है।
सीए सुधीर हालाखंडी कहते हैं कि पुराने पोर्टल को बंद करके नया पोर्टल लॉन्च करना बड़ी गलती है। बेहतर होता कि दोनों पोर्टल को तब तक साथ चलने दिया जाता, जब तक कि नया पोर्टल सही से काम न करने लगता। संभव हो तो पुराने पोर्टल को फिर से शुरू कर देना चाहिए।
वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको कोई आतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।