भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर:

भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर:

छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइड लाइन को लेकर नई दर जारी कर दी है। इसकी दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 फीसदी वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया है। इससे जमीनों की ट्रेडिंग बढ़ेगी और हाउसिंग सेक्टर में उछाल आएगा। इसके साथ ही उल्लेखित क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन फीस 4% से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई निर्णय लिए गए। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। जिसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर और एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्य में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट‘ के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है।छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र‘ के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा।

राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू होगी।पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती के लिए सिर्फ उसी संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।अब कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी संतान बालिका के जन्म के समय 5 हजार रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। हालांकि इसका लाभ सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र हित ग्राहियों को मिलेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम-2001 में संशोधन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई व परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ व जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया।किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छ.ग. राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया।वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पौधरोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई के लिए पूर्व नियमों के संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अध्यादेश-2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में पुनरीक्षण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन यान रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संरचना में संशोधन होगा। इसके तहत संचालक मंडल में संबंधित आयुक्त नगर पालिका निगम को रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड व बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में प्रबंध संचालक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर किया जाएगा।

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