कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी को विशेष अदालत से राहत देने वाले आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। स्पेशल कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि सूर्यकांत तिवारी से उनके वकील के सामने पूछताछ की जाए और हर एक दिन की अंतराल में उन्हें वकील से मिलने दिया जाए। कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ED ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इसकी अर्जेंट हियरिंग का आवेदन खारिज कर दिया। अब जब नंबर आएगा तो इसे सुना जाएगा। उधर 10 नवंबर को पूरी हो रही रिमांड को बढ़ाने के लिए भी ईडी प्रयास करेगी।
रायपुर की विशेष अदालत में 29 अक्टूबर को कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सरेंडर करने पहुंचे था। इसकी जानकारी होने के बाद ED के वकील ने कोर्ट को बताया कि तिवारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी करना है। गिरफ्तारी के बाद ED ने पूछताछ करने के लिए कोर्ट रिमांड मांगी। कोर्ट ने उसकी 12 दिन की रिमांड स्वीकार की। इस दौरान सूर्यकांत तिवारी के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें वकील के सामने पूछताछ करने की छूट दी जाए। इस आग्रह के बाद कोर्ट ने इस बात से तो इनकार कर दिया था, कि तिवारी से पूछताछ वकील के सामने की जाए, लेकिन कोर्ट ने इसके आदेश दिए थे कि पूछताछ के दौरान उसके वकील दूर बैठें और उनकी देखरेख में सवाल-जवाब हो।