फॉर्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के एक मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने तकनीकी शिक्षा विभाग को मौजूदा नियमों के आधार पर 31 दिसम्बर से पहले डी. फॉर्मा और बी. फॉर्मा के लिए काउंसलिंग पूरा कराने का आदेश दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने सात सितम्बर को काउंसिलंग के लिए अधिसूचना निकाला था। उच्च न्यायालय के एक फैसले से आरक्षण कानून रद्द होने के बाद यह काउंसलिंग टाल दी गई थी।
काउंसिलंग में हो रही देरी से प्रभावित विद्यार्थियों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उनका कहना था, सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल और फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की है। इस तिथि से पहले यदि काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई तो सत्र को शून्य घोषित करना पड़ेगा।