आबकारी विभाग के आयुक्त निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने बुधवार को इसका फैसला सुनाया।
ईडी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। इसमें निरंजन दास के संलिप्ता के इनपुट मिले है। उन्हें जमानत देने पर वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि उनके पक्षकार के खिलाफ 120 बी का कोई केस नहीं बनता है।