दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजय मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरूवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED से कई कड़े सवाल पूछे। जिस पर ईडी के वकील एएसजी ने दलीलें पेश कीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद मामले को अगले गुरुवार 12 अक्टूबर तक टाल दिया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री को इससे पहले हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।वहीं, इस मामले में आप नेता का पक्ष देश के जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे थे। मनीष का पक्ष रखते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं, उनको साबित करने के लिए जांच एजेंसियों के पास ठोस सबूत नहीं हैं। जिन बयानों के चलते मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस होने का दावा किया जा रहा है, उनमें खुद विरोधाभास है।