तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने पर स्टालिन सरकार को नोटिस;

तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने पर स्टालिन सरकार को नोटिस;

अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तमिलनाडु में लाइव प्रसारण के रोक के मौखिक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में आदेश देते हुए राज्य की स्टालिन सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि राज्य की स्टालिन सरकार ने राज्य में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को रोकने की मांग की गईय।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि राज्य में किसी भी जगह श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े किसी समारोह की इजाजत देने से सिर्फ इस आधार पर इंकार न किया जाए कि वहां नजदीक में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहे हैं। सुप्रीम ने ये निर्देश तमिलनाडु सरकार पर श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर बैन लगाने का आरोप लगाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

वहीं, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और आज अयोध्या में भगवान राम की “प्राण प्रतिष्ठा” के अवसर पर पूजा, अर्चना, अन्नधनस्म, भजनों के सीधे प्रसारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है और याचिका सिर्फ राजनीति से प्रेरित है।

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