भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे नए ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवक्र्स में से किसी एक को चुनने का विकल्प मुहैया कराएं। इस संबंध में गाइडजलाइंस जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं से यह भी कहा कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ कोई भी ऐसा समझौता या व्यवस्था न करें, जो ग्राहकों को दूसरे नेटवर्क की सेवाएं लेने से रोकता हो।आरबीआइ ने कहा कि मौजूदा कार्डधारकों के लिए यह विकल्प कार्ड का अगला नवीनीकरण कराते समय दिया जा सकता है। यानी मौजूदा ग्राहक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अपनी पसंद की कंपनी में डेबिट-क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड पोर्ट करा सकेंगे। आरबीआइ ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश 10 लाख से कम एक्टिव कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा।आरबीआइ के इस निर्देश के बाद बैंक ग्राहकों को अपना पसंद का क्रेडिट-डेबिट कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा, मास्टरकार्ड, रूपे, अमरीकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब आदि में से किसी एक कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प मिलेगा। इन कंपनियों का अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन और बैंकों के साथ टाइअप है। इस कारण ग्राहकों को अपने पंसद का कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता है।