सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। संदीप घोष ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य संचालित कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच को चुनौती दी थी। इसी संस्थान में पिछले माह एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक आरोपी के तौर पर संदीप घोष को जनहित याचिका की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय मामले की जांच की निगरानी कर रहा है और उसने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है।