छत्तीसगढ़ में फ्लाइट से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट अनिवार्य, एक दिन में मिले 142 मरीज

छत्तीसगढ़ में फ्लाइट से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट अनिवार्य, एक दिन में मिले 142 मरीज

छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति सामान्य है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में 142 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में सभी स्कूल भी खुल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कुछ पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी है। अन्य राज्यों से वायु मार्ग के जरिए छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित निर्देश जारी किए हैं। संशोधित निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

सरकारी आदेश के अनुसार केवल आईसीएमआर स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जाएगी। जांच रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी या एसआरएफ आईडी अंकित नहीं होने पर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित निर्देश 8 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगे।

राज्य शासन के नए निर्देशों के मुताबिक ऐसे यात्री जिनके पास कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें लेने का प्रमाण हो, उन्हें भी 96 घंटे के भीतर की कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जांच के लिए सैंपल देते समय यात्री को फोटो, आई.डी और मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा।

वहीं, अपने मोबाइल नंबर से जांच दल के सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर नंबर प्रमाणित करा सकते हैं।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 142 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। अगर पड़ोसी राज्य एमपी से तुलना करें तो यह आंकड़ा ज्यादा है। जांजगीर-चांपा में 17, बस्तर में 21, बीजापुर में 15 और राजधानी रायपुर में 9 केस मिले हैं। पूरे प्रदेश में अभी 1881 केस सक्रिय हैं।

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