नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के विवादित नए नियमों—’प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026’—पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इन नियमों के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनके दुरुपयोग की पूरी आशंका है।
अदालत ने यह आदेश उन याचिकाओं पर दिया जिनमें आरोप लगाया गया था कि ये नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई (CJI) सूर्यकांत ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि एक जातिविहीन समाज बनाने की हमारी यात्रा में क्या हम अब पीछे की ओर बढ़ रहे हैं? कोर्ट ने अब केंद्र और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और नियमों का ड्राफ्ट दोबारा तैयार करने को कहा है।