EVM से पार्टी सिंबल हटाने की मांग खारिज:

EVM से पार्टी सिंबल हटाने की मांग खारिज:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसमें मांग की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर और EVM पर पार्टी सिंबल की जगह उम्मीदवार का फोटो, पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन रखने के निर्देश दिए जाएं। ये याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के संगठन ने दायर की थी।

याचिका पर चीफ जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इस विषय में चिंता सही है, लेकिन याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने कहा कि EVM पर वोटिंग तो सबसे आखिरी प्रोसेस है, क्योंकि वोटर पहले से तय कर लेता है कि किसे वोट देना है।

पीठ ने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक पहचान होती है। वोटर्स के लिए पार्टी सिंबल पहचान का सबसे आसान पॉइंट है। अगर पार्टी का सिंबल EVM पर नहीं लगाया जाएगा, तो उम्मीदवार अपने राजनीतिक दल को कैसे रिप्रजेंट करेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *