SC ने कहा शिक्षा कोई बिजनेस नहीं है:आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ाने पर रोक

SC ने कहा शिक्षा कोई बिजनेस नहीं है:आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्यूशन फीस हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा लाभ कमाने का कोई व्यवसाय नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस बढ़ाने वाले आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले तय की गई फीस को बढ़ाकर सात गुना अधिक करना उचित नहीं है।दरअसल, आंध्र प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपए महीने कर दी थी। छात्रों ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश प्रवेश और शुल्क नियामक समिति नियम, 2006 के प्रावधानों पर विचार करते हुए समिति की सिफारिशों के बिना फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने 6 सितंबर 2017 को सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

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