SC से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं:CJI ने कहा- जमानत लेने हाईकोर्ट जाएं

SC से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं:CJI ने कहा- जमानत लेने हाईकोर्ट जाएं

शराब नीति केस में CBI रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक CJI की बेंच ने उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई और कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, सीधे हमारे यहां आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते।

सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह फौरन सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शाम 4 बजे CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

बेंच ने कहा- सिर्फ इसलिए कि मामला दिल्ली का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। आपके पास और भी कई कानूनी विकल्प हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। हम याचिका खारिज कर रहे हैं।

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