अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से सेबी ने जांच के लिए छह माह का वक्त मांगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ इनकार करते हुए कहाकि, वह सेबी को अदाणी के शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए सिर्फ तीन माह का ही विस्तार दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहाकि, छह महीने का समय सही नहीं है। हम 14 अगस्त के आस—पास सुनवाई करेंगे और तीन महीने के भीतर आप जांच पूरी कर लें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहाकि हमने जो कमेटी बनाई थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं है। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। सेबी के तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहाकि, मामले को देखते हुए छह महीने का और समय चाहिए।