बीते हफ्ते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को राजधानी दिल्ली में काम करने वाले अफसरों की तबादला करने यानी ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दिए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता खुश हो गए थे। अब केंद्र सरकार ने इसे वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनसे संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।