केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की आज 138 दिन बाद संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा कार्यालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन यह जानकारी दी गई। बता दें कि 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। हालांकि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा से राहत दे दी थी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उनको कोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी थी।राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?