दिल्ली की एक अदालत में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पांच समन देने के बाद भी नहीं पेश होने पर प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट ने हाजिर अधिवक्ता ने अपनी दलीलें दीं। अदालत का इस मामले पर फैसला आ गया है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है और उन्हें 29 फरवरी को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है।