सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले की CBI जांच का विरोध करने पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और सवाल किया कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत से कैसे संपर्क कर सकती है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने CBI जांच का निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया और पूछा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से कैसे संपर्क कर सकती है? पूर्व TMC नेता शेख शाहजहां संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जा करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं। राज्य की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, क्योंकि राज्य के खिलाफ टिप्पणियां और टिप्पणियाँ की गई थीं।