भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एचएसबीसी (हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन) पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई के बारे में केंद्रीय बैंक ने जानकारी देते हुए कहा कि एचएसबीसी पर यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपया मूल्यवर्गित सह-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड परिचालन पर जारी आरबीआई ने बताया कि 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके द्वारा पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया। इस दौरान पता चला कि बैंक ने आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके संबंध में आरबीआई ने एक कारण नोटिस भी जारी किया था। जिसमें लिखा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन करने में असल रहने की वजह से क्यों ना उस पर जुर्माना लगाया जाए।आरबीआई ने पाया कि एचएसबीसी ने नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं किया, विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई नकारात्मक परिशोधन नहीं था। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत पेशी के दौरान दिए गए मौखिक जवाब और उसके द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी पर गौर करने के बाद यह पाया गया कि बैंक के खिलाफ आरोप साबित होते हैं। इसके चलते मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक था।