सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में अपने 3 जनवरी के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में अडाणी ग्रुप की ओर से स्टॉक प्राइस में हेरफेर के आरोपों की जांच SIT या CBI को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह याचिका खारिज की है। इस याचिका को अनामिका जायसवाल ने दायर किया था। समीक्षा याचिका में दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलतियां और त्रुटियां थीं।
8 मई को खारिज कर दी याचिका
समीक्षा याचिका 8 मई को खारिज कर दी गई थी, लेकिन आदेश सोमवार को सार्वजनिक किया गया। जज मौखिक सुनवाई किए बिना अपने चैंबर में समीक्षा याचिकाओं पर विचार करते हैं। जायसवाल की याचिका, फरवरी में दायर की गई थी।