कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान पर भारी विरोध और FIR दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मत्री कुंवर विजय शाह की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए, दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि शाह को इस मामले में माफी नहीं मिलेगी। बल्कि इस मामले की निष्पक्ष जांच अब SIT करेगी।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्टे ने निर्देश देते हुए कहा कि, इस टीम में तीन IPS अधिकारी होंगे, इनमें एक IG और बाकी दो SP लेवल के अफसर शामिल होंगे। इनमें से एक अधिकारी अनिवार्य रूप से महिला होगी। कोर्ट ने कहा कि ये सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिएं। वहीं कोर्ट ने SIT को 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
