रेल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव; बिना आधार सत्यापन के अब बुकिंग खुलने के पहले दिन नहीं मिलेगा टिकट

रेल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव; बिना आधार सत्यापन के अब बुकिंग खुलने के पहले दिन नहीं मिलेगा टिकट

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने टिकट दलालों पर नकेल कसने और आम यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाए हैं। 29 दिसंबर से प्रभावी हुए नए नियमों के अनुसार, अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) यानी बुकिंग खुलने के पहले दिन बिना आधार वेरिफाइड यूजर्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

रेलवे ने इस बदलाव को तीन चरणों में लागू करने का निर्णय लिया है:

  1. प्रथम चरण (29 दिसंबर से): बुकिंग के पहले दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल आधार लिंक वाले यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे।
  2. द्वितीय चरण (5 जनवरी 2026 से): यह पाबंदी सुबह 8 बजे से बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दी जाएगी।
  3. तृतीय चरण (12 जनवरी 2026 से): बुकिंग के पहले दिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक का पूरा समय केवल आधार वेरिफाइड यात्रियों के लिए सुरक्षित रहेगा।

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