दवाइयों से लेकर हवाई जहाज के पुर्जों तक, जानें टैक्स के नए रेट्स
1. स्वास्थ्य और जीवन: कैंसर की 17 दवाएं अब सस्ती मिलेंगी क्योंकि उन पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। दुर्लभ बीमारियों के लिए आवश्यक स्पेशल फूड को भी टैक्स फ्री श्रेणी में रखा गया है।
2. ऊर्जा और पर्यावरण: सोलर ग्लास और लिथियम-आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग अब देश में सस्ती होगी। सरकार ने सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले ‘सोडियम एंटीमोनेट’ पर ड्यूटी हटा दी है।
3. लाइफस्टाइल और ट्रैवल:
- टूरिज्म: 10 लाख से ऊपर के टूर पैकेज पर पहले 20% TCS लगता था, जिसे अब समाप्त कर सभी के लिए एक समान 2% कर दिया गया है।
- जूते-कपड़े: लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर को कच्चे माल पर छूट दी गई है, जिसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिल सकता है।
4. निवेश और अन्य:
- STT: अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, तो अब हर सौदे पर ज्यादा टैक्स देना होगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है।
- GST अपडेट: याद रहे कि घी, पनीर, कार और AC जैसी चीजें पहले ही सस्ती हो चुकी हैं क्योंकि GST काउंसिल ने टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाकर 5% और 18% कर दिया है।