कोरोना से मृतक आश्रितों को मिलेंगे 50 हजार रुपए:सरकार ने जारी की योजना

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए मृतक आश्रितों या उनके परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के 30 दिन में अनुदान राशि राज्य आपदा मोचन निधि से प्रार्थी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव और राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पिछले डेढ सालों से वायरस के नए वेरिएंट के चलते मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। कहा कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 से 22 सितंबर 2021 तक प्रदेश में 13 हजार 563 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सहायता राशि के लिए संबंधित परिवार निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। आवेदक के पास CDAC की ओर से जारी कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।आदेश में यह भी कहा गया है कि कलेक्टर अपने जिले में इसका प्रचार-प्रसार करें। साथ ही प्रत्येक तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर स्वयं की निगरानी में जांच व सत्यापन करेंगे। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि मृत व्यक्तियों के परिजनों से से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर उनको अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। आबंटन के लिए मांग पत्र राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

जिलामौतजिलामौत
दुर्ग1797राजनांदगांव515
बालोद236कवर्धा267
रायपुर3139धमतरी545
बलौदाबाजार470महासमुंद365
गरियाबंद194बिलासपुर1207
रायगढ़978कोरबा579
जाजंगीर-चांपा833मुंगेली167
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही146सरगुजा245
कोरिया176सूरजपुर224
बलरामपुर118जशपुर212
बस्तर188कोंडागांव99
दंतेवाड़ा24सुकमा20
कांकेर223नारायणपुर14
बीजापुर55अन्य राज्य131

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