HC ने कहा-वैधानिक है परसा कोल ब्लॉक का आवंटन:

HC ने कहा-वैधानिक है परसा कोल ब्लॉक का आवंटन:

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परसा कोल ब्लॉक आवंटन को वैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस आरसीएस सामंत की डिवीजन बेंच ने ग्रामीणों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को परसा कोल ब्लॉक आवंटित किया है। इसमें कोयला उत्पादन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश भर में कोयले की कमी है। ऐसे में किसी कोल उत्पादन कंपनी पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

हसदेव अरण्य को बचाने की मांग के बीच हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। परसा कोल ब्लॉक आवंटन के लिए जमीन की अधिग्रहण और पेड़ों की कटाई को केंद्र की नीति को कोर्ट ने वैधानिक माना है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की नीतियों को सही ठहराते हुए कहा है कि कोयला उत्पादन के लिए सरकार ने विधिवत अनुमति दी है।इस मामले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला व अधिवक्ता शैलेंद्र शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों के तहत कोल आवंटन की अनुमति राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दी है। अब राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम इस काम को निजी व्यक्ति से कराए या खुद करे, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव, रोहित शर्मा, रजनी सोरेन और सौरभ साहू ने पक्ष रखा। वहीं राजस्थान कोलियरीज के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अर्जित तिवारी और शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता हरप्रीत सिंह अहलूवालिया ने पैरवी की।

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