IPS जीपी को HC से मिली बेल:

IPS जीपी को HC से मिली बेल:

आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार IPS और सस्पेंड ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट चले थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया था। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद करीब 120 दिन से जेल में बंद है।

गुरुवार दोपहर उनकी जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक सीनियर IPS को नियम विरुद्ध तरीके से केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रावधान के अनुसार किसी भी IPS अफसर के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन, उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने कोर्ट से कहा कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्हें 120 दिन से जेल में बंद रखा गया है। जबकि, चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत किसी भी आरोपी का मौलिक अधिकार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके केस की जल्दी सुनवाई करने का आदेश दिया है। लेकिन, तीन माह से ज्यादा समय से जमानत याचिका लंबित है। उनकी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस दीपक तिवारी ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *