बेमेतरा नगर पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत:अविश्वास प्रस्ताव पर लगाई रोक

बेमेतरा नगर पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत:अविश्वास प्रस्ताव पर लगाई रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। दरअसल, कलेक्टर ने पार्षदों के बिना नाम की गई शिकायत पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुला लिया था। यह बैठक बुधवार को होने वाली थी। अब हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद अविश्वास प्रस्ताव का मामला अटक गया है।

थान खम्हरिया नगर पंचायत अध्यक्ष अंजना राजेश ठाकुर ने हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि नगर पंचायत में 15 पार्षद हैं, जिनमें से बिना नाम के 9 पार्षदों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर से शिकायत की गई। इसके आधार पर बेमेतरा जिले के कलेक्टर ने अंजना राजेश ठाकुर को अविश्वास की बैठक के लिए नोटिस जारी कर दिया।याचिका में बताया गया कि कलेक्टर ने पार्षदों के बिना नाम वाली शिकायत पर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाई है। जबकि, अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना था। लेकिन, कलेक्टर ने सुनवाई का मौका दिए बिना ही 25 मई की सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुला ली, जो अवैधानिक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *