GST काउंसिल का फैसला:तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल्स सहित कई अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा GST कंपनसेशन सेस

GST काउंसिल का फैसला:तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल्स सहित कई अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा GST कंपनसेशन सेस

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राहत देते हुए 31 मार्च 2026 तक GST कंपनसेशन सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। पहले ये समय सीमा 30 जून को खत्म होनी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में GST काउंसिल ने इसे चार साल बढ़ाने का फैसला किया है।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (पीरियड ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस) रूल्स, 2022 के तहत GST कंपनसेशन सेस 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा।

GST सेस वसूलने का पीरियड इसलिए बढ़ाया है ताकि रेवेन्यू में गिरावट के चलते राज्यों को अपने लोन को चुकता करने में दिक्कत न हो। राज्यों ने पिछले दो वित्त वर्षों 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जो लोन लिए थे, कमाई में गिरावट के चलते उसे चुकता करने में दिक्कत न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया।

तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, एयरेटेड वॉटर, हाई-एंड मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट, याट और मोटर व्हीकल्स पर सेस लगाना जारी रखेगी यानी इनके लिए आपको अधिक कीमत चुकानी होगी।

बता दें कि GST लागू होने के बाद राज्यों के पास स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की छूट नहीं रह गई तो राज्यों की कमाई में भारी गिरावट आई जिसके लिए केंद्र ने मुआवजे का प्रावधान रखा और कुछ वस्तुओं पर सेस का भी प्रावधान किया था।

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