ITR फाइलिंग की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी:रेवेन्यू सेक्रेटरी बोले- 31 जुलाई की आखिरी तारीख बढ़ाने पर विचार नहीं

ITR फाइलिंग की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी:रेवेन्यू सेक्रेटरी बोले- 31 जुलाई की आखिरी तारीख बढ़ाने पर विचार नहीं

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। इंडिविजुअल और सैलरीड एम्पलॉई जिनको अकाउंट ऑडिट की जरूरत नहीं है उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है।

अभी भी कई टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इस उम्मीद में कि सरकार ITR फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा सकती है। हालांकि, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने स्पष्ट किया कि केंद्र 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है।

हाल के एक सर्वे से पता चला है कि 50% से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है और 37% ने कहा कि डेडलाइन तक ऐसा करना मुश्किल है। IT विभाग के अनुसार, ई-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से अब तक साल 2022-23 के लिए 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न जमा किए जा चुके हैं।

रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा, ‘लोग सोच रहे थे कि तारीखें बढ़ जाएंगी क्योंकि पहले के समय में ऐसा ही होता आया है। इस कारण से शुरुआत में रिटर्न दाखिल करने की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब रोजाना 15-18 लाख रिटर्न जमा हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बढ़कर 25-30 लाख हो सकते हैं।

पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में 31 दिसंबर 2021 की एक्सटेंडेड डेडलाइन तक लगभग 5.89 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे। बजाज ने कहा, ‘पिछली बार 9-10% (50 लाख से ज्यादा) लोगों ने आखिरी दिन रिटर्न दाखिल किया था। इस बार, मैंने अपने लोगों को आखिरी तारीख में 1 करोड़ रिटर्न के लिए तैयार रहने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा, ‘अभी तक, ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि पर विचार नहीं किया गया है।’ बजाज ने कहा कि टैक्सपेयर्स से फीडबैक मिल रहा है कि रिटर्न फॉर्म फाइल करना बहुत आसान हो गया है और रिफंड भी बहुत कम समय में किया जा रहा है।

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