छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के तबादले 16 अगस्त से फिर शुरू हो जाएंगे। तबादला नीति बनाने के लिए मंत्रिपरिषद की उप समिति ने इसकी विस्तृत सिफारिश भेज दी है। बताया जा रहा है कि जिला स्तरीय तबादलों की प्रक्रिया 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक चलेगी। वहीं राज्य स्तरीय तबादलों के लिए 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक का समय निर्धारित किया जा रहा है। नीति की घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी।
उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर तबादलों के लिए मंत्रियों की उप समिति ने कहा है कि जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर करेंगे। स्थानांतरण आदेश भी प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी होगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के 10% तक का तबादला किया जा सकेगा।
वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम सीमा 10% होगी। अनुसूचित क्षेत्र से किसी कर्मचारी का सामान्य क्षेत्र में तबादला होता है तो उसके एवजी दार का भी प्रस्ताव अनिवार्य रूप से रखना होगा। यानी तबादले से अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्तियां नहीं होनी चाहिए। अधिक कर्मचारी वाली जगहों से कम कर्मचारी वाली जगहों पर तबादले करने हैं। कम कर्मचारी वाली जगह से अधिक कर्मचारी वाली जगह पर तबादले नहीं होंगे। 30 सितम्बर 2022 के बाद से तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। उसके बाद बहुत आवश्यक हुआ तो समन्वय में अनुमोदन के बाद किसी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला किया जा सकेगा।तबादला नीति की सिफारिशों में यह साफ किया गया है कि उन्हीं कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा जो 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पहले एक ही स्थान पर तैनात हैं। परिवीक्षाधीन अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा। पिछले दो सालों से सामान्य तबादला नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अधिकांश कर्मचारी तबादले की पात्रता में आएंगे। जहां तक संभव हो, नि:शक्त कर्मचारियों का तबादला आने-जाने की सुविधा वाले स्थानों पर ही किया जाएगा।
उप समिति ने राज्य स्तरीय तबादलों के लिए 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक के समय की सिफारिश की है। इसके लिए विभाग प्रस्ताव बनाएगा। यह तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही हो सकेंगे। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15% का स्थानांतरण किया जा सकेगा। वहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10% ही रहेगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिशत की गणना में जिला स्तर पर किए गए स्थानांतरण की संख्या को भी शामिल माना जाएगा।सिफारिशों में साफ तौर पर कहा गया है कि तबादले से खाली हुए पद पर उसी रैंक के अफसर को नियुक्त किया जाए। वरिष्ठ अधिकारी के तबादले के बाद उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए। उस पद पर दूसरे विभाग के अधिकारी की भी नियुक्ति से मनाही की गई है। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड से आए कर्मचारियों का तबादला जिले के बाहर नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिसूचित जिलों में आपसी तबादला हो सकेगा।
सिफारिशों में साफ तौर पर कहा गया है कि तबादले से खाली हुए पद पर उसी रैंक के अफसर को नियुक्त किया जाए। वरिष्ठ अधिकारी के तबादले के बाद उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए। उस पद पर दूसरे विभाग के अधिकारी की भी नियुक्ति से मनाही की गई है। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड से आए कर्मचारियों का तबादला जिले के बाहर नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिसूचित जिलों में आपसी तबादला हो सकेगा।