शिवसेना पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं? इसे लेकर भी दलीलें सुनी जाएंगी।
चार दिन पहले पिछली सुनवाई पर CJI ने चुनाव आयोग के वकील से कहा था कि दोनों पक्ष चुनाव आयोग में सोमवार यानी आज हलफनामा दे सकते हैं। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है, तो आयोग उस पर विचार करे।
सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है। हम अभी भी शिवसैनिक हैं।
उधर, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से इस बात के प्रमाण मांगे थे कि शिवसेना पार्टी पर उनका अधिकार है। सोमवार यानी आज दोपहर 1 बजे तक ये दस्तावेज सौंपे जाने हैं। इसके बाद चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील को भी बुलाया है।