सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का विवाद:

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का विवाद:

छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण काे रिवर्ट करने का विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने इस फाइल को अपने पास रख लिया है। बताया जा रहा है, इस पर तत्काल सुनवाई के संबंध में वे शुक्रवार सुबह आदेश पारित कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता बीके मनीष ने बताया, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों की सूची 30 सितंबर को जारी होने की संभावना को देखते हुए अर्जेंट हियरिंग का आवेदन किया गया है। अगर मुख्य न्यायाधीश उनके आवेदन से सहमत हुए तो जल्दी ही इसको सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश जारी कर सकते हैं। इस मामले में आदिवासी समाज के नेता योगेश ठाकुर और जांजगीर-चांपा जिला पंचायत की सदस्य विद्या सिदार की ओर से भी दो याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होने जा रही हैं।इस बीच सर्व आदिवासी समाज के दोनों धड़ों और दूसरे आदिवासी संगठनों में अपील को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कोई संगठन अपील पर कोई फैसला नहीं ले पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। इसके लिए तीन वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी का पैनल भी तय किया गया है।

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