केरल हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और केरल के इसके पूर्व महासचिव पर 5.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इन्हें आदेश दिया है कि यह राशि राज्य के गृह विभाग के पास जमा कराएं। बीते दिनों PFI के प्रदर्शनों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
दरअसल, 22 सितंबर को PFI के ठिकानों पर NIA की रेड के बाद संगठन ने 23 सितंबर को केरल बंद बुलाया था। इस दिन मचे उपद्रव के चलते राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) ने इस नुकसान की अनुमानित कीमत 5.2 करोड़ आंकी थी।
KSRTC ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके बताया था कि इस हड़ताल की उन्हें पहले से सूचना नहीं दी गई थी, जिसके चलते हड़ताल के दौरान उनकी बसें क्षतिग्रस्त हुईं और पैसेंजर्स भी बसों में नहीं बैठे। इसी संबंध में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि संगठन को इस नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना जरूरी है।