छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार कानून के तहत किसी विभाग से जानकारी लेने के लिए विभागों में जाने या पत्र भेजने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब आवेदन और अपील का सारा काम ऑनलाइन हो सकेगा। राज्य सूचना आयोग ने इसके लिए एक पोर्टल rtionline.cg.gov.in बनाया है। बताया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था करने वाला छत्तीसगढ़ देश का छठवां राज्य है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को आयोजित एक समारोह में इस पोर्टल को लॉन्च किया। राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने बताया, इस पोर्टल के जरिए कोई व्यक्ति विभागों के जनसूचना अधिकारियों को आवेदन भेज सकता है। इसी के जरिए पहली और दूसरी अपील भी की जा सकती है। सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना देने के लिए जरूरी शुल्क भी इसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
मुख्य सूचना अधिकारी एम.के. राउत ने बताया, यह ऑनलाइन वेबपोर्टल 24 घंटे और सातों दिन चालू रहेगा। इसकी वजह से विभागीय कार्यालयों में खुद जाकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन का पंजीयन होने के बाद जनसूचना अधिकारी की जवाबदेही बढ़ जाएगी। उन्हें 30 दिन के भीतर ही आवेदक को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी होगा।