200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को सोमवार को कोर्ट ने जमानत दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि के श्योरिटी बॉन्ड पर बेल का आदेश दिया। यानी उन्हें कुल 4 लाख रुपए के बॉन्ड पर बेल मिली है।
जैकलीन कोर्ट के आदेश पर ही विदेश जा सकेंगीं। कोर्ट ने मामले की आगे सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है। तब जैकलीन पर लगे आरोपों पर बहस की जाएगी। बता दें कि जैकलीन की अंतरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी। इसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लिकेशन लगाई थी। इस पर 11 नवंबर को फैसला होना था, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ED ने जमानत का विरोध किया था 11 नवंबर को सुनवाई के दौरान ED ने जैकलीन की जमानत का विरोध किया था। तब जांच एजेंसी ने कहा था कि जैकलीन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। वो विदेश भी भाग सकती हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं जैकलीन ने ED पर परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने एजेंसी के साथ जांच में पूरा सहयोग करने की भी बात कही थी।
इस पर ED ने कहा था कि जैकलीन के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें नियमित जमानत न दी जाए। इस पर कोर्ट ने ED से पूछा था कि अगर सबूत हैं तो आपने जैकलीन को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया?