फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार (17 दिसंबर) को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 48वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई। GST काउंसिल कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमत हुई। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस और कैसिनो पर GST लगाने का फैसला भी टाल दिया।
बायो फ्यूल पर GST 18% से 5% किया गया
वहीं बायो फ्यूल पर GST 18% फीसदी से घटाकर 5% किया गया। दालों के छिलकों पर GST अब 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि GST एक्ट में डिक्रिमिनलाइजेशन पर फैसला लिया गया। मतलब ये कि गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।