विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की मंजूरी की जरूरत होगी। UGC चीफ एम जगदीश कुमार ने ‘सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया’ के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन का ऐलान किया, जिसमें कैंपस स्थापित करने को लेकर नियम बताए गए हैं।
UGC चीफ ने जानकारी दी कि जिन विदेशी यूनिवर्सिटीज के देश में कैंपस होंगे, वे फिजिकल मोड में फुल-टाइम प्रोग्राम की पढ़ाई कराएंगी, उन्हें ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कराने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
भारत में कैंपस स्थापित करने वाली विदेशी यूनिवर्सिटीज को शुरू में 10 साल के लिए ही मंजूरी दी जाएगी, उन्हें एडमिशन प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर तय करने की भी छूट होगी। फिजिकल क्लास के लिए फुल-टाइम प्रोग्राम पेश कर सकते हैं, उन्हें ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन कराने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय कैंपसों में दी जाने वाली एजुकेशन की क्वालिटी उनके मेन कैंपस की तरह ही क्वालिटी वाली हों।