झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय के कोर्ट ने नहीं दी। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में शामिल होने की अदालत से अनुमति मांगी थी। इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि इसी पांच फरवरी को विधानसभा में बहुमत पेश करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन को विधानसभा कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दी थी।