केजरीवाल को Delhi CM पद से हटाना है तो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के पास जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

केजरीवाल को Delhi CM पद से हटाना है तो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के पास जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का मामला है। इसमें कोर्ट की भूमिका बेहद सीमित है क्योंकि अदालत संविधान से बंधा हुआ है। संवैधानिक पद पर बैठे लोग संविधान के प्रति अपनी शपथ से बंधे हुए हैं। अगर आपको केजरीवाल को CM पद से हटाना है तो इसके लिए राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के पास जाना चाहिए।

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