अरविंद केजरीवाल की जमानत पर एक चौंकाने वाली खबर यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। यानी जब तक ED की याचिका पर अरविंद केजरीवाल सुनवाई नहीं कर लेता तब तक केजरीवाल की बेल पर रोक है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आज सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।