सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाए। हालांकि, यह नियम उन कुत्तों पर लागू नहीं होगा जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके अलावा, कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए अलग से निर्धारित ‘फीडिंग जोन’ बनाए जाने चाहिए। इस मामले पर जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष पीठ ने 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की दो-सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।