मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के मुख्य निर्णय :

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के मुख्य निर्णय :

(28 अक्टूबर 2025)

  • PVTG घरों का विद्युतीकरण: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत भारिया, बैगा और सहरिया समुदाय के 18,338 अतिरिक्त अविद्युतीकृत घरों के लिए ₹78.94 करोड़ की द्वितीय चरण की कार्ययोजना स्वीकृत।
    • इसमें ₹47.36 करोड़ केंद्र से अनुदान और ₹31.58 करोड़ राज्य द्वारा अंशपूंजी के रूप में दिए जाएंगे।
    • प्रति हाउसहोल्ड विद्युतीकरण की पूर्व स्वीकृत सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख की गई।
    • लागत अधिक होने पर 211 घरों का विद्युतीकरण ऑफ ग्रिड सोलर पैनल से होगा।
  • पारेषण लाइन मुआवजा वृद्धि: 132 K.V. और उससे बड़ी लाइन बिछाने के लिए किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि।
    • टॉवर लगाने पर मुआवजा 85% से बढ़ाकर 200% किया गया।
    • ROW (Right of Way) भूमि का क्षतिपूर्ति शुल्क 15% से बढ़ाकर 30% किया गया।
    • क्षतिपूर्ण क्षेत्रफल में भी वृद्धि की गई (जैसे 132 K.V. लाइन में 7 मीटर से बढ़ाकर 28 मीटर)।
  • न्यायिक पदों का सृजन: छतरपुर जिले के बक्स्वाहा में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के लिए एक नवीन पद सहित कुल 7 पदों के सृजन की स्वीकृति।
  • शासकीय आवास नियम संशोधन:
    • भोपाल से बाहर स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति पर शासकीय सेवक अधिकतम 6 माह तक सामान्य दर पर आवास धारण कर सकेंगे (पहले केवल 3 माह)।
    • सेवानिवृत्त होने पर प्रथम 3 माह सामान्य दर पर, और अगले 3 माह 10 गुना दर पर आवास धारण किया जा सकेगा।
    • अनधिकृत आधिपत्य के लिए दाण्डिक मासिक किराया 10 गुना से बढ़ाकर 30 गुना किया गया, जिसमें प्रति माह 10% की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

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