दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए बुधवार-गुरुवार आधी रात से GRAP का चौथा चरण (GRAP-4) प्रभावी हो गया है। नए नियमों के तहत अब केवल BS-6 मानक वाली गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। इस फैसले से नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद से आने वाले लगभग 12 लाख वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
सरकार ने ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम भी सख्ती से लागू कर दिया है। पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR कैमरों के जरिए बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाली गाड़ियों की पहचान की जा रही है और उन्हें ईंधन नहीं दिया जा रहा। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना (10,000 से 20,000 रुपये तक) और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, सरकारी व निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है और स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया गया है।