दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक  और भारतीय स्टेट बैंक  अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है;

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है;

देश के सभी बैंकों में आज (23 मई) से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि RBI और SBI अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में मांग की गई है कि 2000 के नोट को बिना किसी पहचान पत्र या आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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