दिल्ली अबकारी नीति घोटाले में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला 12 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया, जिसपर आज आदेश सुनाया गया है। सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने पहले तर्क दिया कि सिंह की गिरफ्तारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ नहीं की थी। उन्होंने आरोपी से, जो सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में, विरोधाभास का हवाला दिया। जबकि ईडी ने जांच का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया और चिंता व्यक्त की थी कि संजय सिंह की रिहाई जांच को प्रभावित कर सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।गुरुवार को अदालत ने मामले में आप नेता की न्यायिक हिरासत बढ़ाई और ईडी को अपने पांचवें पूरक आरोप पत्र और संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिया। बता दें कि कोर्ट ने 19 दिसंबर को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और गुरुवार के लिए सिंह का प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।