बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट विशेष गहन पनरीक्षण चलाए जाने के विरोध में कई NGO समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में SIR पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज की सनुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई जरूरी सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि SIR की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे बहुत पहले शुरू किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना कि वह 30 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, यह व्यवहारिक नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह आधार कार्ड और राशन कार्ड को प्रूफ में शामिल करे। इससे चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से भी इनकार किया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।