राहुल गांधी को बड़ी राहत: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘40% कमीशन’ मानहानि मामले को किया रद्द

राहुल गांधी को बड़ी राहत: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘40% कमीशन’ मानहानि मामले को किया रद्द

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के एक मामले को मंगलवार को खारिज कर दिया। यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा लगाए गए ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ विज्ञापन से संबंधित था।

अदालत का फैसला: जस्टिस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने राहुल गांधी की चुनौती याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कार्यवाही जारी रखने का कोई ठोस आधार नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि: चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें तत्कालीन भाजपा सरकार पर सरकारी ठेकों में ‘40% कमीशन’ लेने का आरोप लगाया गया था। राहुल गांधी ने इस विज्ञापन को सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसे आधार बनाकर भाजपा नेता केशव प्रसाद ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

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