सामाजिक सुरक्षा के 11 वर्ष: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र की जन-कल्याणकारी बीमा और पेंशन योजनाओं को बताया ऐतिहासिक

सामाजिक सुरक्षा के 11 वर्ष: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र की जन-कल्याणकारी बीमा और पेंशन योजनाओं को बताया ऐतिहासिक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं—प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीयू)—की सराहना करते हुए इन्हें गरीब और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक संबल का आधार बताया है। वर्ष 2015 में शुरू हुई इन योजनाओं ने सफलतापूर्वक अपने 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जिससे देश के करोड़ों श्रमिकों, किसानों और निम्न आय वर्ग के परिवारों को एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिली है।

जीवन ज्योति बीमा योजना: कम प्रीमियम में बड़ा सुरक्षा कवच मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नागरिकों के लिए विपत्ति के समय सबसे बड़ा सहारा बनी है। मात्र 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर यह योजना किसी भी कारणवश मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष के बैंक खाताधारक इस योजना से जुड़ सकते हैं। अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 27.43 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं और 10 लाख 75 हजार से अधिक दावों के तहत 21,512 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

सुरक्षा बीमा योजना: दुर्घटना की स्थिति में संबल हादसों का शिकार होने वाले गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक महत्वपूर्ण कवच साबित हुई है। डॉ. यादव ने बताया कि मात्र 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना में 18 से 70 वर्ष के नागरिकों के लिए भागीदारी का प्रावधान है। अप्रैल 2026 तक इसमें 58.09 करोड़ से अधिक नामांकन हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 27.45 करोड़ से अधिक है।

अटल पेंशन योजना: वृद्धावस्था का सम्मान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना को मुख्यमंत्री ने आर्थिक सुरक्षा का सशक्त माध्यम बताया। 18 से 40 वर्ष के गैर-आयकरदाता नागरिक इसमें शामिल होकर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल 2026 तक 9.04 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 49 प्रतिशत है। योजना की विशेषता यह है कि ग्राहक की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को पेंशन मिलती है और उसके पश्चात जमा राशि नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) को लौटा दी जाती है।

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