कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज फिर सुनवाई:हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ सुनेगी मामला

कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज फिर सुनवाई:हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ सुनेगी मामला

कर्नाटक हिजाब मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की थी, जिसमें कोई फैसला नहीं हो सका। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस दीक्षित ने इस मामले को तीन जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया।

अब 15 फरवरी यानी आज जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई दोपहर 2.30 बजे से शुरू होगी। उम्मीद है कि धार्मिक ड्रेस कोड को लेकर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है।

इससे पहले सोमवार को जस्टिस दीक्षित ने स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाने वाले सरकारी ऑर्डर को गैर जिम्मेदाराना बताया। कोर्ट के मुताबिक, सरकार का आदेश संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और यह कानूनन वैध नहीं है। आर्टिकल 25 में धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई है। इसलिए हिजाब पर बैन को लेकर कानून नहीं है।

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील देवदत्त कामत ने CJI की बेंच के सामने जारी सुनवाई में सवाल उठाया कि जब सेंट्रल स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत है, तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं?

कामत ने कोर्ट को बताया कि सरकारी आदेश में कहा गया है कि हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनने का मुद्दा आर्टिकल 25 में कवर नहीं होता है। इसे यूनिफॉर्म में शामिल मानने या न मानने का फैसला कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ा जाना चाहिए।

कामत ने कहा कि हिजाब के बारे में फैसला लेने का अधिकार कॉलेज कमेटी को सौंपना पूरी तरह गैरकानूनी है। इधर, इस मामले के मीडिया कवरेज को लेकर कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह इस मुद्दे पर समझदारी दिखाए।

जस्टिस दीक्षित ने कहा कि हमने मीडिया से अपील की है। अगर आप सब कहें तो हम लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में है। हम मीडिया को नहीं रोक सकते। जहां तक चुनाव की बात है, आप उन राज्यों के मतदाता नहीं हैं। न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि चुनाव के मुद्दे पर फैसला करने का अधिकार चुनाव आयोग का है।

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